नई दिल्ली। अगर आपने अभी तक अपना PAN कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है, तो अब देर न करें। आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर PAN-Aadhaar लिंकिंग 31 दिसंबर 2025 तक नहीं की गई, तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है। इसका मतलब है कि आप कई जरूरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे।
पैन कार्ड का इस्तेमाल बैंक अकाउंट खोलने, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने, शेयर मार्केट में निवेश, लोन लेने और सरकारी सब्सिडी पाने जैसी कई सेवाओं में होता है। ऐसे में अगर पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया, तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ काफी प्रभावित हो सकती है।
PAN इनएक्टिव होने पर क्या होगा?
अगर आपने समय पर PAN-Aadhaar लिंकिंग नहीं की, तो:
- बैंक या डीमैट अकाउंट खोलना मुश्किल होगा
- ₹50,000 से ज्यादा कैश डिपॉज़िट नहीं कर पाएंगे
- म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में निवेश रुक सकता है
- लोन, क्रेडिट कार्ड और प्रॉपर्टी खरीदने में दिक्कत होगी
- सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा
इसलिए, बेहतर होगा कि आप जल्द से जल्द PAN को Aadhaar से लिंक कर लें।
PAN को Aadhaar से ऑनलाइन कैसे लिंक करें?
घर बैठे यह काम आप आसानी से कर सकते हैं। बस नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
- incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं
- होमपेज पर “Link Aadhaar” ऑप्शन पर क्लिक करें
- अब अपना PAN नंबर और Aadhaar नंबर दर्ज करें
- “Validate” पर क्लिक करें
- अगर लिंक नहीं है, तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें
- OTP आएगा, उसे दर्ज करें और “Submit” पर क्लिक करें
- लिंकिंग सफल होने पर स्क्रीन पर कन्फर्मेशन मैसेज दिखेगा
ध्यान रखने वाली बातें
- PAN और Aadhaar में नाम, जन्मतिथि और अन्य जानकारी एक जैसी होनी चाहिए
- अगर कोई त्रुटि है, तो पहले उसे सुधारें
- लिंकिंग के लिए मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना जरूरी है

