Site icon sanvaadwala

ITR Refund Update 2025: गलत क्लेम पर आया नोटिस, जानें कैसे करें बचाव

इनकम टैक्स रिफंड (ITR Refund 2025) का इंतजार कर रहे लाखों टैक्सपेयर्स के लिए इस बार प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो गई है। 16 सितंबर को आईटीआर फाइलिंग (ITR Filing 2025) की आखिरी तारीख थी। इसके बाद से कई लोगों को अब तक रिफंड नहीं मिला है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) चेयरमैन रवि अग्रवाल ने बताया कि इस बार देरी की बड़ी वजह गलत डिडक्शन और गलत रिफंड क्लेम हैं। ऐसे मामलों में टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजा जा रहा है।

अगर आपको भी इनकम टैक्स विभाग से गलत क्लेम पर नोटिस मिला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स और कैलकुलेशन की जांच करके आप अपना बचाव कर सकते हैं।


गलत क्लेम पर नोटिस मिले तो क्या करें?

  1. डॉक्यूमेंट्स की जांच करें – सबसे पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को दोबारा चेक करें। फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, निवेश से जुड़े प्रमाण और अन्य जरूरी कागजात को ध्यान से देखें।
  2. कैलकुलेशन मिलाएं – आपने जो डिडक्शन या रिफंड क्लेम किया है, उसे दोबारा कैलकुलेट करें। अगर गलती मिलती है तो तुरंत सुधार करें।
  3. बकाया अमाउंट भरें – अगर वास्तव में गलती हुई है और विभाग ने बकाया अमाउंट मांगा है, तो समय रहते उसे जमा कर दें।
  4. रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करें – अगर आपको लगता है कि आपने सही क्लेम किया है और विभाग की ओर से गलती हुई है, तो सेक्शन 139(4) के तहत रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करें।
  5. रिवाइज्ड ITR फाइल करें – अगर आपने गलत क्लेम किया है, तो बकाया अमाउंट भरने के बाद रिवाइज्ड ITR फाइल करें। ध्यान रहे कि रिवाइज्ड ITR की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है।

कैसे करें रिवाइज्ड ITR?

रिवाइज्ड ITR फाइल करने की प्रक्रिया आसान है।


क्यों हो रही है देरी?

CBDT के अनुसार, इस बार बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स ने गलत डिडक्शन क्लेम किया है। जैसे कि कुछ लोग ऐसे निवेश पर छूट मांग रहे थे जो नियमों के तहत मान्य नहीं है। इसी वजह से विभाग को रिफंड प्रोसेस करने में ज्यादा समय लग रहा है।


टैक्सपेयर्स के लिए सुझाव

ITR Refund Update 2025 के अनुसार, इस बार रिफंड में देरी की बड़ी वजह गलत क्लेम हैं। अगर आपको भी इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिला है, तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स और कैलकुलेशन की जांच करें। गलती मिलने पर बकाया अमाउंट भरें और रिवाइज्ड ITR फाइल करें। अगर आपको लगता है कि विभाग की ओर से गलती हुई है, तो रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करें। सही समय पर सही कदम उठाकर आप आसानी से अपना बचाव कर सकते हैं और रिफंड की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं।


Author

  • My Full Name Is Ashutosh Behera staying in India, My Education is Degree Complete And Active in social Platfrom is Youtube and Facebook and Other. My Age 21,this site is provide education and new latest news.

    View all posts
Exit mobile version