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EPFO Rules: नौकरी खोने के बाद PF खाते में योगदान जारी रख सकते हैं या नहीं?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़ा सवाल अक्सर कर्मचारियों के मन में आता है कि अगर नौकरी चली जाए या खुद नौकरी छोड़ दी जाए, तो क्या पीएफ (PF Account) खाते में योगदान जारी रखा जा सकता है? बहुत से लोग मानते हैं कि वे अपनी तरफ से पैसा जमा करके खाता चालू रख सकते हैं, लेकिन नियम कुछ और कहते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं।

PF कैसे काम करता है?

प्राइवेट नौकरी करने वाले अधिकांश कर्मचारियों की सैलरी से PF काटा जाता है।

यानी PF का पूरा सिस्टम नौकरी से जुड़ा होता है। जब तक आप नौकरी कर रहे हैं, तब तक आपका PF खाता सक्रिय रहता है और उसमें नियमित योगदान होता है।

नौकरी छूटने पर क्या होगा?

अगर आपकी नौकरी चली जाती है या आप खुद नौकरी छोड़ देते हैं, तो PF खाते में योगदान बंद हो जाता है।

इसलिए नौकरी जाने के बाद PF खाते में स्वैच्छिक योगदान नहीं किया जा सकता।

PF खाता कितने समय तक सक्रिय रहता है?

नौकरी छूटने के बाद आपका PF खाता तुरंत बंद नहीं होता।

क्या विकल्प हैं?

नौकरी छूटने के बाद आपके पास दो विकल्प होते हैं:

  1. नया जॉब मिलने पर ट्रांसफर करें – नई कंपनी में जॉइन करने पर आप पुराने PF खाते को नए खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं।
  2. निकासी करें – अगर लंबे समय तक नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप PF बैलेंस निकाल सकते हैं। इसके लिए EPFO की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से ऑनलाइन क्लेम किया जा सकता है।

क्यों नहीं कर सकते खुद से योगदान?

EPFO के नियम साफ कहते हैं कि PF स्कीम केवल कार्यरत कर्मचारियों के लिए है।

निवेशकों और कर्मचारियों के लिए संकेत

EPFO Rules के अनुसार, नौकरी खोने या छोड़ने के बाद कर्मचारी अपने PF खाते में खुद से योगदान नहीं कर सकता। खाता कुछ समय तक सक्रिय रहता है और ब्याज मिलता है, लेकिन स्वैच्छिक योगदान संभव नहीं है। अगर नई नौकरी मिलती है तो खाता ट्रांसफर किया जा सकता है, अन्यथा बैलेंस सुरक्षित रहता है और जरूरत पड़ने पर निकासी की जा सकती है।


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