EPFO Pension Rule: क्या कई कंपनियों में नौकरी करने वालों को नहीं मिलती पेंशन? जानें नियम क्या कहता है

नई दिल्ली। आज के समय में प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित रहते हैं। सरकारी नौकरी में जहां नियमित पेंशन मिलती है, वहीं प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत सीमित राशि मिलती है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि अगर उन्होंने अलग-अलग कंपनियों में काम किया है, तो क्या उन्हें EPFO पेंशन मिलेगी?

क्या है EPS पेंशन की पात्रता?

EPFO के नियमों के अनुसार, अगर किसी कर्मचारी ने कुल मिलाकर 10 साल की सेवा पूरी की है और उस दौरान उसका EPF अंशदान नियमित रूप से जमा हुआ है, तो वह EPS पेंशन के लिए पात्र होता है। यह जरूरी नहीं है कि ये 10 साल एक ही कंपनी में पूरे किए गए हों।

एक से ज्यादा कंपनियों में नौकरी करने पर क्या होगा?

अगर आपने अलग-अलग कंपनियों में काम किया है, लेकिन हर बार आपने वही UAN (Universal Account Number) इस्तेमाल किया है, तो आपकी सेवा अवधि जुड़ती जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने पहली कंपनी में 5 साल काम किया और फिर दूसरी कंपनी में 5 साल, तो आपकी कुल सेवा 10 साल मानी जाएगी—बशर्ते EPF अंशदान लगातार जमा होता रहा हो।

अगर नौकरी बदलने के दौरान कुछ समय का अंतराल रहा हो, तो भी चिंता की बात नहीं है। जब आप नई नौकरी शुरू करते हैं और पुराने UAN को ही जारी रखते हैं, तो पिछली सेवा अवधि को जोड़ लिया जाता है।

क्या पेंशन नहीं मिलेगी अगर 10 साल पूरे नहीं हुए?

अगर आपने 10 साल की सेवा पूरी नहीं की है और आगे काम करने की योजना नहीं है, तो आप सेवानिवृत्ति की उम्र से पहले अपने EPS खाते से राशि निकाल सकते हैं।


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