EPFO Pension Guide: PF कटता है तो कितनी मिलेगी पेंशन? जानें फॉर्मूले से अधिकतम राशि की गणना

अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी से PF कटता है, तो रिटायरमेंट के बाद आपको कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मासिक पेंशन मिल सकती है। यह योजना EPFO के तहत आती है और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को कवर करती है।

EPS के तहत पेंशन पाने के लिए जरूरी है कि आप कम से कम 10 साल तक इस योजना में योगदान दें और 58 साल की उम्र पूरी करें। हालांकि 50 साल की उम्र के बाद भी पेंशन ली जा सकती है, लेकिन उसमें कटौती होती है।

पेंशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला

EPS पेंशन की गणना इस फॉर्मूले से होती है:
(योग्य वेतन × कुल सेवा वर्ष) ÷ 70

वर्तमान में EPFO ने पेंशन योग्य वेतन की सीमा ₹15,000 प्रति माह तय की है। अगर किसी कर्मचारी ने 35 साल तक सेवा की है और पूरे समय ₹15,000 वेतन पाया है, तो उसकी पेंशन होगी:
15,000 × 35 ÷ 70 = ₹7,500 प्रति माह

क्या पेंशन बढ़ सकती है?

रिपोर्टों के अनुसार, EPFO वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹30,000 करने पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है, तो अधिकतम पेंशन ₹15,000 प्रति माह तक जा सकती है।
30,000 × 35 ÷ 70 = ₹15,000 प्रति माह

ध्यान देने वाली बातें

  • पेंशन राशि कर्मचारी की सेवा अवधि और वेतन पर निर्भर करती है।
  • 2014 से पहले सेवा करने वालों के लिए वेतन सीमा ₹6,500 थी, इसलिए उनकी पेंशन अलग तरीके से कैलकुलेट होती है।
  • अगर वेतन में बदलाव होता है, तो पेंशन भी उसी अनुसार समायोजित होती है।

(डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है। पेंशन योजना से जुड़ा कोई निर्णय लेने से पहले किसी प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।)


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