भारत सरकार ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। अगर आप इस तारीख तक लिंकिंग प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से इनएक्टिव हो जाएगा। पैन इनएक्टिव होने पर कई वित्तीय काम रुक सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, टैक्स रिफंड पाना या बैंकिंग और निवेश से जुड़े लेन-देन करना।
पैन इनएक्टिव होने पर क्या दिक्कतें होंगी?
- ITR फाइलिंग में समस्या: बिना सक्रिय पैन कार्ड के आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।
- टैक्स रिफंड अटक सकता है: अगर आपने टैक्स ज्यादा भर दिया है तो उसका रिफंड नहीं मिलेगा।
- सैलरी और निवेश पर असर: सैलरी क्रेडिट, म्यूचुअल फंड SIP और अन्य वित्तीय लेन-देन प्रभावित होंगे।
- बैंकिंग कार्य रुक सकते हैं: पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर बैंकिंग और लोन से जुड़े कामों में दिक्कत होगी।
घर बैठे आधार को पैन कार्ड से कैसे करें लिंक?
इस पूरी प्रक्रिया को आप ऑनलाइन घर बैठे पूरा कर सकते हैं।
- सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर Link Aadhaar ऑप्शन चुनें।
- अब अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- मोबाइल पर आए OTP को वेरीफाई करें।
- अगर आपका पैन पहले से इनएक्टिव है, तो आपको ₹1000 शुल्क देना होगा।
- पेमेंट के बाद Quick Links सेक्शन में जाकर Link Aadhaar Status पर स्टेटस चेक करें।
किन बातों का रखें ध्यान
- पैन और आधार पर नाम और जन्मतिथि बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए।
- मोबाइल नंबर अपडेटेड होना जरूरी है ताकि OTP मिल सके।
- अंतिम तारीख तक इंतजार न करें, क्योंकि लास्ट डे पर वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक हो सकता है।
- लिंकिंग पूरी होने के बाद उसका स्क्रीनशॉट सेव कर लें।
- किसी भी समस्या के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर दिए गए निर्देश देखें।
क्यों जरूरी है आधार-पैन लिंकिंग?
सरकार का उद्देश्य टैक्स चोरी रोकना और वित्तीय लेन-देन को पारदर्शी बनाना है। आधार और पैन को लिंक करने से एक ही व्यक्ति के दो पैन कार्ड इस्तेमाल करने की संभावना खत्म हो जाती है। साथ ही, टैक्स सिस्टम में डुप्लीकेट एंट्री रोकने में भी मदद मिलती है।
निष्कर्ष
आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अब सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि जरूरी कदम है। अगर आप समय पर यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो आपके कई वित्तीय काम रुक सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप 31 दिसंबर 2025 से पहले ही ऑनलाइन लिंकिंग कर लें। यह प्रक्रिया आसान है और कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है।

