ITR Refund Update: 2025 में कब तक आएगा रिफंड, कैसे करें ट्रैक और क्या है प्रक्रिया

हर साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के बाद टैक्सपेयर्स को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है रिफंड (ITR Refund 2025) का। इस बार 16 सितंबर आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख थी। इसके बाद लेट फाइलिंग पर पेनल्टी लगती है और 31 दिसंबर तक ही विलंबित रिटर्न फाइल किया जा सकता है।

अब दो महीने से ज्यादा समय बीत चुका है और कई टैक्सपेयर्स को अभी तक रिफंड नहीं मिला है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर रिफंड कब तक मिलेगा और अगर देरी हो रही है तो क्या करना चाहिए।

ITR Refund 2025 कब तक मिल सकता है?

आमतौर पर आईटीआर फाइल करने के बाद 30 से 45 दिनों के भीतर रिफंड आपके बैंक खाते में आ जाता है। लेकिन कई बार यह प्रक्रिया लंबी हो जाती है।

  • अगर आपके रिटर्न में कोई गलती नहीं है और बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेटेड है, तो रिफंड जल्दी मिल जाता है।
  • अगर डिडक्शन क्लेम में गड़बड़ी है या बैंक डिटेल्स गलत हैं, तो रिफंड अटक सकता है।
  • कुछ मामलों में इनकम टैक्स विभाग अतिरिक्त जांच करता है, जिससे रिफंड आने में समय लग सकता है।

ITR Refund Status कैसे करें चेक?

रिफंड की स्थिति जानने के लिए आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर आसानी से स्टेटस देख सकते हैं।

स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया:

  1. इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
  2. यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
  3. ई-फाइल वाले सेक्शन में जाएं और Income Tax Return चुनें।
  4. यहां View Filed Return पर क्लिक करें।
  5. अब आपके सामने रिफंड स्टेटस दिखाई देगा।

रिफंड न मिलने के कारण

कई टैक्सपेयर्स को समय पर रिफंड नहीं मिलता। इसके पीछे कुछ सामान्य कारण हैं:

  • गलत डिडक्शन क्लेम करना या कैलकुलेशन में गलती।
  • पैन कार्ड को आधार से लिंक न करना।
  • बैंक अकाउंट की डिटेल्स गलत दर्ज करना।
  • बैंक अकाउंट में दिया गया नाम और पैन कार्ड का नाम अलग होना।

ध्यान रखें कि रिफंड केवल प्री-वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट होता है। इसलिए फाइलिंग से पहले बैंक अकाउंट को प्री-वैलिडेट जरूर कर लें।

ITR Refund में देरी हो तो क्या करें?

अगर रिफंड मिलने में एक महीने से ज्यादा समय हो गया है, तो आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कई बार विभाग Refund Reissue करने का विकल्प देता है।

Refund Reissue करने की प्रक्रिया:

  1. इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन करें।
  2. My Account सेक्शन में जाएं।
  3. Refund Re-issue वाले ऑप्शन को चुनें।
  4. Refund Reissue Request पर क्लिक करें।
  5. यहां पैन, Assessment Year और रिटर्न अमाउंट जैसी जानकारी दर्ज करें।
  6. ई-वेरिफाई करके Refund Re-Issue Request सबमिट करें।

निवेशकों और टैक्सपेयर्स के लिए संकेत

  • अगर आपका रिफंड समय पर नहीं आया है, तो सबसे पहले स्टेटस चेक करें।
  • बैंक अकाउंट और पैन-आधार लिंकिंग की जानकारी सही है या नहीं, यह सुनिश्चित करें।
  • अगर गलती है तो उसे सुधारें और Refund Reissue का विकल्प चुनें।
  • शिकायत दर्ज करने से भी समस्या का समाधान हो सकता है।

निष्कर्ष

ITR Refund Update 2025 के अनुसार, टैक्सपेयर्स को रिफंड आमतौर पर 30 से 45 दिनों में मिल जाता है। लेकिन अगर देरी हो रही है तो आप स्टेटस चेक करें, बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेट करें और जरूरत पड़ने पर Refund Reissue का विकल्प चुनें।

इस साल कई टैक्सपेयर्स को अभी तक रिफंड नहीं मिला है, लेकिन सही प्रक्रिया अपनाकर आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं।


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